चंडीगढ़। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr Baljit Kaur) ने सोमवार को बताया कि राज्य में पिछले 15 महीनों में कुल 58 बाल विवाह टाले गये हैं। डॉ कौर ने बताया कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई कर 42 बाल विवाहों को सफलतापूर्वक रोका गया, जबकि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच 16 अन्य मामलों को भी रोका गया। उन्होंने कहा कि यह उत्साहजनक उपलब्धि पंजाब सरकार की बच्चों के अधिकारों और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने दोहराया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए सख्त रोकथाम उपाय किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 चौबीसों घंटे सक्रिय है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक बाल विवाह या बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार के शोषण या दुर्व्यवहार (Exploitation or abuse) की सूचना गोपनीय रूप से दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, ताकि लोगों को निडर होकर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अपने गांव के सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिन्हें बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नियुक्त किया गया है, को भी इस प्रकार की घटनाओं की तुरंत जानकारी दी जा सकती है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
डॉ. कौर ने कहा कि जो भी माता-पिता या व्यक्ति बाल विवाह करवाने या उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध क़ानून के अनुसार कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि बाल्यावस्था बच्चों के भविष्य को संवारने का समय है और इस उम्र में विवाह करना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
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Mon, Jun 30 , 2025, 09:47 PM