Dhananjay Munde: पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका! गुजारा भत्ता की 50% राशि तुरंत कोर्ट में जमा करने के निर्देश

Fri, Jun 20 , 2025, 04:07 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

High Court on Dhananjay Munde : बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अजित पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) को बड़ा झटका दिया है। उसने निर्देश दिया है कि करुणा शर्मा पर लगाए गए गुजारा भत्ता (Alimony) की 50% राशि चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में जमा की जाए। इस फैसले के बाद करुणा मुंडे ने मीडिया से बात करते हुए धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करुणा मुंडे ने दावा किया, "मुंडे मूल रूप से अच्छे हैं, लेकिन उनके पीछे 'दलाल गिरोह' की वजह से वे गलत कदम उठा रहे हैं।" इसके साथ ही मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूं, उन्होंने मुझे न्याय दिया है। इस बार उन्होंने यही प्रतिक्रिया दी है। 

 गुजारा भत्ता की 50% राशि कोर्ट में जमा करने के निर्देश
बांद्रा फैमिली कोर्ट द्वारा करुणा मुंडे को दी जा रही 2 लाख रुपए की राशि के खिलाफ पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने धनंजय मुंडे को झटका दिया है। कुछ दिन पहले बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना था कि करुणा शर्मा गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं और उन्हें 1 लाख 25 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। धनंजय मुंडे ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और गुरुवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई और न्यायाधीश ने धनंजय मुंडे को झटका दिया।

हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए?
अगस्त 2022 से जून 2025 तक 35 महीने की अवधि के लिए कुल राशि 43 लाख 75 हजार रुपए है। इस राशि का 50 प्रतिशत, 21 लाख 87 हजार 500 रुपये, अगले 4 सप्ताह में बांद्रा कोर्ट में जमा करें। साथ ही करुणा मुंडे की बेटी को मिलने वाले गुजारा भत्ते की 100 प्रतिशत राशि भी कोर्ट में जमा करें। कोर्ट ने कहा है कि वह 8 सप्ताह में इस याचिका पर अंतिम फैसला सुनाएगी।

..तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी- करुणा मुंडे
करुणा मुंडे (Karuna Munde) की ओर से धनंजय मुंडे ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद वह अभी भी उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके लोगों से हर दिन जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसी अर्जी दाखिल की गई है। धमकियों के साथ ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं। इसी तरह धनंजय मुंडे ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, अब कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए अब तक के गुजारा भत्ते की 50 प्रतिशत राशि और मेरी बेटी की 100 प्रतिशत राशि कोर्ट में जमा करने को कहा है। करुणा मुंडे ने इस समय यह प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मुझे मेरा पूरा पैसा नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी।

 

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