मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के उस परिपत्र पर रोक लगा दी, जिसमें प्रथम वर्ष के जूनियर कॉलेज में प्रवेश के लिए गैर-अल्पसंख्यक सीटों पर एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण लागू करने का प्रावधान था और जो पिछले साल तक केवल मेरिट के आधार पर खुली सीटों के रूप में भरे जाते थे।
राज्य सरकार द्वारा परिपत्र को वापस लेने से इनकार करने के बाद पीठ ने परिपत्र के संचालन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने अल्पसंख्यक ट्रस्टों और उनके संघों द्वारा संचालित कॉलेजों को उनके प्रस्तुतीकरण में तथ्य पाए जाने के बाद अंतरिम राहत प्रदान की।
“तदनुसार, जहां तक कक्षा 11 में प्रवेश का संबंध है, सामाजिक आरक्षण का आदेश किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (Minority Educational Institutions) पर लागू नहीं किया जाएगा। ” न्यायालय ने कहा और राज्य सरकार को इस संबंध में कदम उठाने का निर्देश दिया। राज्य को न्यायालय के आदेश के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल को अपडेट करना होगा। यह आदेश महाराष्ट्र अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
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