दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी युवक को सश्रम आजीवन कारावास एवं 55 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडे की अदालत ने सुनील कुमार राय की हत्या के जुर्म में विपिन राय को उम्रकैद और पचपन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के मिश्रटोला निवासी अरुण राय के पुत्र विपिन राय को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये अर्थदंड और 27 शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गयी है।
चौधरी ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के मिश्रटोला नागमन्दिर निवासी एवं चाय की दुकान चला रहे राम प्रकाश राय ने 30 दिसंबर 2018 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेंता थाना की पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान देकर बताया था कि उसका बेटा सुनील कुमार राय बाजार समिति में काम करता था। रात्रि में उनका पुत्र सुनील कुमार राय उसके दुकान पर आया और बैठ गया।
उसी समय विपिन राय, चंदन राय, अमर कुमार, सुरेंद्र राय सहित 11 आदमी दुकान पर आए और पुरानी विवाद को लेकर मेरे पुत्र को भला बुरा कहने लगा। सुनील ने मना किया और अपने घर वापस जा रहा था जब उनका बेटा सुनील कुमार राय नाग मंदिर के निकट पहुंचा तो विपिन राय अपने सहयोगी मोहम्मद आरज़ू से रिवाल्वर लेकर उसके पुत्र के सिर में गोली मार दी।
मामले की प्राथमिकी नगर थाना में कांड सं. 259/18 दर्ज हुई। कोर्ट में इस केस का विचारण सत्रवाद सं. 238/19 के तहत प्रारंभ हुआ। अपने बयान में सूचक ने कहा कि कुछ दिन पूर्व विपिन राय उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दिया था। जख्मी को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
चौधरी ने बताया कि अनुसंधानक ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। मामले में 18 अक्टूबर 2019 को भादवि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप गठन किया गया। मामले में पिछले शुक्रवार को न्यायालय ने दानों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी विपिन राय को भादवि की धारा 302 (मानव हत्या) और आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 में ठहराया है। वहीं, दोषी को सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर आज सुनवाई पश्चात विपिन कुमार राय को उम्रकैद एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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Wed, Jun 04 , 2025, 08:15 AM