Torres Ponzi fraud case: मुंबई टोरेस पोंजी धोखाधड़ी मामले में आरोपियों ने हवाला के जरिए 177 करोड़ रुपये की ठगी की: ईडी

Fri, May 30 , 2025, 07:30 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा हाल ही में मुंबई टोरेस पोंजी धोखाधड़ी मामले (Torres Ponzi fraud case) में दायर आरोपपत्र में पाया गया कि यूक्रेनी मास्टरमाइंड (Ukrainian mastermind) ने एक भारतीय हवाला ऑपरेटर, एक एंट्री ऑपरेटर और अन्य की मदद से कथित तौर पर 177.11 करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी की जांच नवी मुंबई शहर के पड़ोसी वाशी में एपीएमसी पुलिस द्वारा कथित तौर पर धोखाधड़ी में शामिल फर्म, उसके निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित थी। मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को मोइसैनाइट हीरे और अन्य आभूषणों के लिए बड़ी रकम का भुगतान करने का लालच दिया था।

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि नकदी का इस्तेमाल वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करने के बजाय, इसे हवाला ऑपरेटरों के जरिए विदेश भेजने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया, जिसे यूक्रेनी मास्टरमाइंड संचालित कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, ईडी के आरोपपत्र में कहा गया है कि प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड पर कम मूल्य के सिंथेटिक मोइसानाइट को उच्च मूल्य के रत्न के रूप में बेचकर, अतिरंजित रिटर्न का वादा करके और भ्रामक विज्ञापनों, फर्जी बोनस और पोंजी स्कीम जैसी रेफरल प्रणाली का उपयोग करके धोखाधड़ी वाली निवेश योजना चलाने का आरोप है।

उन्होंने बताया कि जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच मुंबई और पड़ोसी जिलों के 14,157 निवेशकों ने लगभग 150 करोड़ रुपये गंवा दिए। इससे पहले मार्च में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ 27,134 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम (जिसे एमपीआईडी ​​अधिनियम भी कहा जाता है) और अनियमित जमा योजनाओं (बीयूडीएस) अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई में विशेष एमपीआईडी ​​सत्र न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

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