नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) के पूर्व प्रमुख एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह (MP Brij Bhushan Sharan Singh) पर एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले को बंद करने की अर्जी (क्लोजर रिपोर्ट) सोमवार को स्वीकार कर ली।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने दिल्ली पुलिस की गुहार स्वीकार करते हुए कहा, “मामला रद्द करने की अर्जी स्वीकार की जाती है।” एक अगस्त, 2023 को आयोजित एक इन-चैंबर कार्यवाही के दौरान ‘नाबालिग’ ने न्यायाधीश से कहा था कि वह मामले में दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं करती है।
दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को संबंधित लड़की से जुड़े मामले को रद्द करने की गुहार करते हुए अदालत के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि ‘कोई पुष्टि करने वाला सबूत’ नहीं मिला। पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) में न्यूनतम तीन साल की कैद का प्रावधान है। यह सजा इस बात पर निर्भर करता है कि किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।गौरतलब है कि के पूर्व सांसद सिंह ने बार-बार उन आरोपों से इनकार किया है।
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