नयी दिल्ली। सरकार ने निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) के तहत काम करने वाली इकाइयों को निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RODTEP) लाभ बहाल करने की सोमवार को घोषणा की। देश के निर्यात संघों के शीर्ष संगठन फियो ने इस निर्णय का स्वागत किया है और साथ ही इस योजना में निरंतरता के लिये इसे पिछली तिथि से लागू करने का अनुरोध किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की एजेंसी विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय 01.06.2025 से लागू होगा तथा यह छूट तय दरों पर मिलेगी। इसका विवरण डीजीएफटी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि यह सकारात्मक कदम इन प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत काम करने वाले भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फियो के अध्यक्ष ने एक बयान में सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस बहाली को सात फरवरी, 2025 से प्रभावी बनाने पर विचार करे, ताकि आरओडीटीईपी के कवरेज में कोई अंतराल न हो। उन्होंने कहा कि पिछली अधिसूचना के अनुसार, इन संस्थाओं के लिए मौजूदा आरओडीटीईपी लाभ केवल छह फरवरी, 2025 तक लागू थे।
श्री रल्हन ने कहा कि उद्योग सभी निर्यात खंडों, विशेष रूप से भारत के मूल्यवर्धित निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों के लिए आरओडीटीईपी कवरेज में समानता की गंभीरता से मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह संबंधित निर्यात इकाइयों के लिए ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण समर्थन है, जब भारतीय निर्यातक तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मांग अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं।
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Mon, May 26 , 2025, 07:49 PM