नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन (BFI) चुनाव से संबंधित सभी विवादों के मामलों को एक साथ जोड़ते हुए संबंधित पक्षों की सहमति के बाद उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) हस्तांतरित करने का सोमवार को आदेश दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन (एचपीबीए) द्वारा बीएफआई चुनाव प्रक्रिया से संबंधित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। 'हमने मामले पर खुली अदालत में चर्चा की है। पक्ष सहमत हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए उपयुक्त मंच हो सकता है।'
अदालत ने आदेश देते हुए कहा, 'हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा करते हैं। साथ ही संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नई रिट दायर करने या लंबित कार्यवाही में शामिल होने की स्वतंत्रता देते हैं। प्रतिवादी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठाने का वचन देते हैं।'
उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश छह सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, जोकि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावी रूप से रोकता है। इस अवधि के दौरान पार्टियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष स्थगन को जारी रखने या उसमें संशोधन करने की अनुमति दी गई। सभी मामलों को एक अदालत में लाने का उद्देश्य मुकदमेबाजी की बहुलता और परस्पर विरोधी न्यायिक निर्णयों को रोकना है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'आदर्श रूप से हमारे पास एक उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण होना चाहिए।' याचिकाएं बीएफआई चुनावों में भाग लेने से अनुराग ठाकुर की अयोग्यता पर सामने आए विवाद के बाद दायर की गई थीं। हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल संघ के कार्यकारी सदस्य ठाकुर को एसोसिएशन द्वारा 28 मार्च को होने वाले चुनावों में भाग लेने के लिए नामित किया गया था। हालांकि आरोप सामने आया कि पूर्व बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के इशारे पर कथित तौर पर बिना किसी नोटिस या सुनवाई के उनके नामांकन को खारिज कर दिया गया था।
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