Child marriage case : नाबालिग के बाल विवाह और यौन शोषण के मामले में 13 के खिलाफ प्रकरण दर्ज

Mon, May 19 , 2025, 09:40 PM

Source : Uni India

बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में नाबालिग के बाल विवाह और यौन शोषण के मामले (Cases of sexual exploitation) में मायके और ससुराल पक्ष के 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला उसके गर्भपात के बाद प्रकाश में आया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय बालिका के बाल विवाह और यौन शोषण के मामले में उसके मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के 13 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो (POCSO) और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।

एक वर्ष पूर्व बालिका का बाल विवाह कराया गया था। इसमें उसके माता-पिता, भाई, बहन व अन्य रिश्तेदार तथा उसके पति के तीन भाई, बहन, मां-बाप का अन्य रिश्तेदार शामिल हुए थे। इसके बाद वह अपने पति और भाई भाभी के साथ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के गंगापुर थाना क्षेत्र में चली गयी। वहां उसके पति ने यौन शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गयी।

एक दिन उसे पेट दर्द होने पर वहां शासकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने बताया कि उसके पेट में सात माह की बालिका शिशु की मृत्यु हो चुकी है। अस्पताल से गंगापुर थाने को सूचना मिलने पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर पीड़िता के कथन के आधार पर वहां शून्य पर प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद मामले को आगामी कार्रवाई के लिए मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया।

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