Devendra Fadnavis Cabinet Decision Bike Taxi: प्रदेश के इन शहरों में चलेंगी बाइक टैक्सियां, कैबिनेट का अहम फैसला!

Wed, Apr 02 , 2025, 07:27 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Devendra Fadnavis Cabinet Decision Bike Taxi: मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। राज्य में बाइट टैक्सी शुरू करने का निर्णय लिया गया। नागरिकों को सुगम परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाइक टैक्सियों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अब कम से कम एक लाख की आबादी वाले शहरों में बाइक टैक्सी चलेंगी। सह्याद्रि अतिथि गृह में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में नीति को मंजूरी दी गई।

बाइट टैक्सी की दरें क्या होंगी?
सरकार ने सड़क पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए निजी दोपहिया वाहनों के लिए बाइक पूलिंग के विकल्प को भी मंजूरी दे दी है। इन वाहनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध लाइसेंस और बीमा कवरेज होना आवश्यक होगा। बाइक टैक्सियों के लिए किराया दरें संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

केवल इन लोगों की बाइट टैक्सी
बाइक टैक्सी यात्रा के लिए एक आसान और कम लागत वाला विकल्प उपलब्ध कराएगी। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। इस नीति के तहत परिवहन श्रेणी में केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियां ​​ही चलेंगी। यह योजना नागरिकों को 'अंतिम मील कनेक्टिविटी' के साथ-साथ किफायती यात्रा विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। इससे शहर में प्रदूषण और यातायात की भीड़ कम करने तथा यात्रा समय कम करने में मदद मिलेगी। इससे नये रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। केवल 20 से 50 वर्ष की आयु के ड्राइवर ही बाइक टैक्सी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा, महिला यात्रियों को महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प भी मिलेगा।

बैठक में बाइक टैक्सी वाहनों पर नीति तैयार करने के लिए गठित रामनाथ झा की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के अनुसार इस नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के नागरिकों को किफायती एवं सुविधाजनक परिवहन का विकल्प मिलेगा।

इन वाहनों को कर में छूट
आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में, स्वेच्छा से अपने वाहन को स्क्रैप करने वाले वाहन मालिकों को उसी प्रकार का नया वाहन खरीदते समय 15 प्रतिशत कर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज सुविधा (आरवीएसएफ) में पंजीकरण के 8 वर्षों के भीतर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप किए गए परिवहन वाहनों को तथा पंजीकरण के 15 वर्षों के भीतर स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप किए गए गैर-परिवहन वाहनों को 10 प्रतिशत की कर रियायत दी जा रही है। अब से परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को एकमुश्त कर के अधीन 15 प्रतिशत कर रियायत दी जाएगी।

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