मुंबई।आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) की एक नामित अदालत (Tiger Memon) ने आदेश दिया है कि 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों (Mumbai serial bomb blasts) के कथित मास्टरमाइंडों में से एक टाइगर मेमन (Tiger Memon) और उसके परिवार की 14 संपत्तियां केंद्र सरकार को सौंप दी जाएं।
नामित न्यायाधीश वी डी केदार (VD Kedar) ने तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम, 1976 की धारा 7 के तहत संपत्ति की जब्ती के तहत संपत्ति को अपने पक्ष में जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी,एसएएफईएमए/एनडीपीएस द्वारा दायर एक आवेदन पर एक आदेश पारित किया।
टाडा अदालत के आदेश के बाद 1994 से ये संपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के रिसीवर के कब्जे में थीं। इन 14 संपत्तियों में बांद्रा (पश्चिम) की एक इमारत में एक फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक कार्यालय, एक दुकान और प्लॉट,डोंगरी, मनीष मार्केट में तीन दुकानें और शेख मेमन स्ट्रीट, मुंबई में एक इमारत शामिल हैं।
पिछले सप्ताह 26 मार्च को पारित एक आदेश में विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश वी डी केदार ने अपने आदेश में कहा कि सूची में उल्लेखित 14 अचल संपत्तियों के संबंध में दिनांक 14/01/1994 को कुर्की आदेश को हटा दिया गया / अलग रखा गया और उक्त संपत्तियों का कब्ज़ा कोर्ट रिसीवर, उच्च न्यायालय, बॉम्बे के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंप दिया गया।
न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय रिसीवर, उच्च न्यायालय, बॉम्बे को उपरोक्त 14 अचल संपत्तियों के संबंध में बिना किसी लेखा-जोखा के मुक्त किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिक्री आय के माध्यम से या किसी अन्य कानूनी तरीके से उचित और उचित समझे जाने पर उक्त संपत्तियों के निपटान पर भुगतान की जाने वाली लागत, शुल्क और व्यय के भुगतान के अधीन है।
गौरतलब है कि मुंबई के विभिन्न हिस्सों में बारह मार्च, 1993 को 13 बम विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, एक ही दिन के हमलों में 257 मौतें हुईं और 1,400 लोग घायल हुए। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विस्फोट मामले की जांच की।
टाइगर मेमन विस्फोट का मास्टरमाइंड था, उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। उसके अन्य परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने दोषी ठहराया जिसमें मुख्य दोषी याकूब मेमन को दी गई मृत्युदंड भी शामिल है।
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