Indian Railways: ट्रेनों में उपलब्ध तकिए या चादरें चुराने वाले लोग कैसे पकड़े जाते हैं? क्या सज़ा दी जाती है?

Mon, Mar 03 , 2025, 10:00 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Indian Railways: लोग लंबी दूरी या छोटी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) को पहली प्राथमिकता देते हैं। चाहे वह जनरल डिब्बे से हो या एसी डिब्बे से। आरामदायक यात्रा के साथ-साथ रेलवे यात्रियों को अनेक सुविधाएं भी प्रदान करता है। यदि आप एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं तो आपको रेलवे द्वारा बेड रोल उपलब्ध कराया जाता है। इसमें यात्रियों को दो चादरें, एक कंबल और एक तकिया उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, चूंकि यात्रियों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली ये सुविधाएं पसंद आती हैं, इसलिए कभी-कभी ये सामान चोरी हो जाते हैं।

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां रेल से यात्रा करने वाले यात्री यात्रा के दौरान मिले चादरें, कंबल और तकिए अपने साथ ले जाते हैं। इस चोरी का खामियाजा रेलवे कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है और अक्सर उनके वेतन से पैसे काट लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं? यानी अगर आप बेड रोल आइटम चुराते हैं तो चोर को इसकी कीमत आइटम के मूल्य से थोड़ी अधिक चुकानी पड़ सकती है और इसके लिए जुर्माने सहित सजा का भी प्रावधान है।

सामान कर्मचारियों को सौंप दिया जाना चाहिए
यदि आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो आरामदायक यात्रा के लिए आपको एसी कोच में बेड रोल उपलब्ध कराया जाता है। यात्रा समाप्त होने के बाद इस सामान को रेलवे कर्मचारियों को सौंपना या अपनी सीट पर सुरक्षित रखना यात्री की जिम्मेदारी है। कई बार यात्री यह सामान अपने साथ ले जाते हैं। 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम रेलवे से 1.95 लाख तौलिए, 81,736 चादरें, 5,038 तकिए, 55,573 तकिए के कवर और 7043 कंबल चोरी हुए।

यह सजा मिल सकती है
ट्रेन में यात्रा करते समय यदि आपकी चादर, तकिया या कंबल चोरी हो जाए और आप उसे गलती से अपने साथ ले जाएं तो रेलवे आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 के अनुसार, चोरी के सामान के साथ पहली बार पकड़े जाने पर एक साल की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि मामला गंभीर हो तो पांच साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

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