मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में वर्ष1993 के बम विस्फोट मामले (Bomb blast case) के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम (Gangster Abu Salem) ने अपनी सजा में छूट और समयपूर्व रिहाई के लिए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अबू सलेम के अधिवक्ता फरहान शाह ने बुधवार को यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका पर सुनवाई की तारीख 10 मार्च मुकर्रर की गयी है।
सलेम ने याचिका में कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अनुसार वह पहले ही जेल में 25 साल की सजा पूरी कर चुका है और इसलिए उसे जेल से रिहा किया जाना चाहिए। वर्ष नवंबर 2005 से सितंबर 2017 तक विचाराधीन कैदी के रूप में उसने 11 साल नौ महीने और 26 दिन की सजा काटी है। वर्ष 2006 के टाडा मामले में एक दोषी के रूप में उसने फरवरी 2015 से दिसंबर 2024 के बीच नौ साल, 10 महीने और चार दिन जेल की सलाखों के पीछे बिताए हैं।
इसके अतिरिक्त उसने वर्ष 2006 के मामले में अच्छे आचरण के लिए तीन वर्ष और 16 दिन की जेल की छूट अर्जित की है तथा पुर्तगाल में विचाराधीन कैदी के रूप में बिताए गए समय के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा एक महीने की छूट दी गयी थी। उसने अदालत को बताया कि अगर इन सभी अवधियों को समाहित किया जाए तो 2024 के अंत तक वह 24 वर्ष और नौ महीने से अधिक की सजा काट चुका है।
इसके अलावा, सलेम की याचिका में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के दौरान दिए गए आश्वासनों के उल्लंघन के बारे में चिंता जताई गई है। गौरतलब है कि पुर्तगाल के साथ प्रत्यर्पण संधि के बाद सलेम को वर्ष 2005 में भारत लाया गया था। प्रतयर्पण शर्तों में यह भी शामिल था कि ‘विशेषता के सिद्धांत’ के अनुरूप सलेम को 25 वर्ष से अधिक समय तक जेल में बंद नहीं रखा जायेगा। सलेम ने विशेष आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (टाडा) अदालत द्वारा 10 दिसंबर, 2024 को याचिका खारिज किए जाने के बाद अदालत का रुख किया था।
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Wed, Feb 19 , 2025, 07:00 PM