चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को दक्षिणी तटीय जिलों में समुद्र तट रेत खनिजों (बीएसएम) के बड़े पैमाने पर अवैध खनन की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के आदेश दिये। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और एम जोतिरमन की खंडपीठ ने रिट याचिकाओं के एक बैच पर आदेश पारित करते हुए जांच को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया, क्योंकि इस मामले में राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और निजी खनन फर्मों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, मिलीभगत और मिलीभगत सामने आयी है। यह देखते हुए कि अवैध खनन में दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित रूप से तस्करी की गई, जिससे राज्य के खजाने को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, पीठ ने सीबीआई निदेशक को पर्याप्त विशेषज्ञता और ईमानदारी के साथ आवश्यक संख्या में विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का निर्देश दिया, ताकि मामले की तह तक जाकर इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकें।
अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को चार सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश देते हुए कहा कि सीबीआई को खनन में लगी निजी फर्मों द्वारा की गई अवैधताओं और उनके लेन-देन की जांच करनी चाहिए और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट को आयकर, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के साथ साझा करना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह मामला सीबीआई को सौंपने के लिए उपयुक्त है। पीठ ने कहा, “यह निर्विवाद रूप से स्थापित हो चुका है कि खनन पट्टे की मंजूरी, लाइसेंस से लेकर परिवहन परमिट देने तक, खनन पट्टे में मोनाजाइट (एक परमाणु खनिज) को अवैध रूप से शामिल करने, कुशल निगरानी की कमी, मनमानी और कानूनी रूप से संदिग्ध रॉयल्टी निपटान कार्यवाही, आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई शुरू न करने और विभागों और कार्यकारी स्पेक्ट्रम में ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की ओर से जवाबदेही से पूरी तरह से बचने से राजनीतिक कार्यपालिका और निजी खनन पट्टा धारकों के बीच मिलीभगत, भ्रष्टाचार और मिलीभगत की एक योजना सामने आती है।”
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकोन और मोनाजाइट जैसे कीमती खनिजों के अवैध खनन में लगी निजी फर्मों से 5,832 करोड़ रुपये की रॉयल्टी राशि, लागत और जुर्माना वसूला जाए। पीठ ने कहा, “सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और उनके द्वारा की गई कथित अनियमितताओं, जिसमें राजनीतिक सांठगांठ भी शामिल है, की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहे।” गौरतलब है कि सीबीआई जांच के दायरे में खनन पट्टे, परिवहन परमिट देने की प्रक्रिया और मोनाजाइट को स्वीकृत खनिजों की सूची में शामिल करना शामिल होगा।
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Tue, Feb 18 , 2025, 07:39 AM