मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत (special court) ने एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ने और अपने प्यार का इजहार करने के लिए 19 वर्षीय युवक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Sexual Offences) यानी POCSO एक्ट स्पेशल कोर्ट के जज अश्विनी लोखंडे (Judge Ashwini Lokhande) ने कहा है कि आरोपी द्वारा बोले गए शब्दों से 14 साल की पीड़िता की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। इस बीच, 30 जुलाई, 2024 के एक आदेश में अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया। इसलिए, उन्हें POCSO अधिनियम की कड़ी धारा के तहत आरोप से बरी कर दिया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला सितंबर 2019 का है। पीड़ित बच्ची की मां की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि पीड़ित बच्ची पास की दुकान से चाय लेने गई थी। हालाँकि, वह रोते हुए घर लौटी। जब पीड़िता की मां ने उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि बिल्डिंग की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर 'आई लव यू' कहा। इसके बाद पीड़िता की मां आरोपी के पास जवाब मांगने गई। उस वक्त आरोपी ने दावा किया था कि पीड़िता के साथ उसके प्रेम संबंध थे और घटना वाले दिन उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था।
पीड़िता की मां ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करायी है। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज ने कहा कि यह साबित हो गया है कि जब पीड़िता चाय खरीदने जा रही थी तो आरोपी ने आपराधिक बल का प्रयोग किया। आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों से पीड़िता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। घटना के दिन पीड़िता 14 साल की थी। अगर पीड़िता का आरोपी के साथ अफेयर था तो उसने अपने माता-पिता को इस बारे में क्यों नहीं बताया? ऐसा सवाल कोर्ट ने भी उठाया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दो साल की सजा सुनाई है।
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Sat, Aug 03 , 2024, 11:39 AM