मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के खिलाफ नवी मुंबई के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (A chartered accountant) की जनहित याचिका (Public interest litigation) पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट (court) ने इस मामले की अगली सुनवार मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
नवी मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट नावेद मुल्ला (Chartered Accountant Naveed Mulla) ने याचिका में कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है। यह मतदाताओं को लुभाने का तरीका है। यदि चुनाव में पैसा बांटा जाता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करता है लेकिन इस समय चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव (assembly elections) की आचार संहिता लागू नहीं है।
याचिका कर्ता ने दावा किया है कि इस योजना पर करदाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। याचिका कर्ता ने कहा है कि आम जनता अन्य वस्तुओं पर भी 28 फीसदी तक जीएसटी टैक्स चुकाती है। ये पैसा मुफ़्त का नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट को तत्काल इस योजना पर रोक लगानी चाहिए।
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