EPFO ​​ने किया बड़ा ऐलान ! अब EPFO देगा 50 हजार रुपये तक बोनस, लेकिन पूरी करनी होगी 'ये' शर्त!

Sat, May 04, 2024, 10:47

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय झटके से बचने के लिए भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से निवेश करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद (after retirement) निवेश की गई वही राशि बाद में कर्मचारी को पेंशन के रूप में दी जाती है। इसी बीच EPFO ​​ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस घोषणा के मुताबिक ईपीएफओ खाताधारकों को 50 हजार रुपये का बोनस (bonus) देगा। हालांकि, इस बोनस को पाने के लिए खाताधारकों को एक शर्त पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने पर ही 50 हजार रुपये का बोनस प्राप्त किया जा सकता है। 

50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्राप्त की जा सकती है
ईपीएफओ के कई नियम लोगों को पता नहीं हैं। एक नियम है, जिसे लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स (Loyalty cum Life Benefits) कहा जाता है। इस नियम के तहत कर्मचारियों को 50 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अगर आप एक ही एपीएफ खाते में लगातार 20 साल तक निवेश करते हैं, चाहे आप कितनी भी बार नौकरी बदलें, खाताधारक को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाती है। यानी खाताधारक को लगातार 20 साल तक अपना ईपीएफ अकाउंट नहीं बदलना चाहिए। ईपीएफओ संगठन की शर्त है कि ऐसा करने पर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। 
केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी
कुछ दिन पहले सीबीडीटी (CBDT) ने ईपीएफ खाते में बदलाव किए बिना निवेश करने वाले खाताधारकों को लॉयल्टी-कम-लाइफ लाभ की सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी। 

वास्तव में यह लाभ किसे मिलेगा?
लॉयल्टी-कम-लाइफ से देश के लाखों लोगों को फायदा होगा। जिन खाताधारकों का मूल वेतन 5,000 रुपये तक है, उन्हें 30,000 रुपये लॉयल्टी-कम-लाइफ मिलेगा। जिन लोगों की बेसिक सैलरी 5,001 रुपये से 10,000 रुपये के बीच है उन्हें 40,000 रुपये दिए जाएंगे, तो जिन लोगों की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये से ज्यादा है उन्हें इस नियम के तहत 50,000 रुपये का फायदा दिया जाएगा। 

इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
अगर आप ईपीएफ खाते में पैसा जमा करते समय यह अतिरिक्त 50 हजार रुपये पाना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। नौकरी बदलते समय चालू ईपीएफ खाता रखें। यानी नई नौकरी पर भी रकम पिछले ईपीएफ खाते में जमा होनी चाहिए। ऐसी जानकारी आपको अपनी पुरानी और नई दोनों कंपनियों को देनी होगी। 

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