नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई चल रही थी। मांग की गई कि ईवीएम में दर्ज 100 प्रतिशत वोटों को वीवीपैट रसीदों (VVPAT receipts) से सत्यापित किया जाना चाहिए। बैलेट पेपर (ballot paper) को लेकर सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव ईवीएम मशीनों पर ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
बैलेट पेपर को लेकर सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव ईवीएम मशीनों पर ही होंगे। दायर सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इन याचिकाओं पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। अदालत ने पहले कहा था कि मतपत्र पर चुनाव कराना मुश्किल है, और ईवीएम मशीनों और वीवीपैट के सत्यापन की मांग की थी। इस संबंध में निर्देश देकर इसे दुरुस्त करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश दिए हैं- पहला निर्देश है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया (symbol loading process) पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स (SLU) को सील करके कम से कम 45 दिनों के लिए रखा जाए। इसके अलावा एक और निर्देश यह है कि इंजीनियरों की टीम माइक्रोकंट्रोलर यूनिट की पुरानी मेमोरी की जांच करेगी। इससे पहले पीठ ने लगातार दो दिन की सुनवाई के बाद 18 अप्रैल को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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Fri, Apr 26, 2024, 11:15