मुंबई। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अथॉरिटी महाराष्ट्र महारेरा के 3 महत्वपूर्ण नियमो को अपने क़ानून में शमिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्डरों पर लगाम लगाने के लिए अब महारेरा के क्यूआर कोड एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (training certificate) और विकल्प शर्तों की दृष्टि से अव्यवहार्य परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द करने जैसे कानून लागू किए है।
उल्लेखनीय है कि महारेरा ने कई महत्वपूर्ण और अग्रणी निर्णय लिए हैं जिनका रियल एस्टेट क्षेत्र पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। महारेरा के कठोर नियमो के कारण ही घर खरीदार सशक्त हुए हैं। उन्हें अब अपने पैसों को लेकर चिंता नहीं रहती। प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और बिल्डर को जवाबदेह बनाकर रियल इस्टेट क्षेत्र में लोगो का विश्वास बढ़ाया गया है जिसका रियल इस्टेट में बड़ा फायदा हुआ है। साथ ही घर खरीदने वालों को भी फायदा हो रहा है। महारेरा के लिए गए निर्णयों की तर्ज पर अन्य राज्य भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने महरेरा के 3 महत्वपूर्ण निर्णयों की तर्ज पर इन्हें एक साथ लागू करने का निर्णय लेकर इन निर्णयों के महत्व को और अधिक उजागर किया है। उत्तर प्रदेश द्वारा परियोजना के सभी विज्ञापनों के साथ क्यूआर कोड को प्रिंट और प्रदर्शित करने का निर्णय महारेरा द्वारा अनिवार्य किया गया । इसे लागू करने के लिए महारेरा सभी मीडिया में विज्ञापनों पर नजर रख रही है और इसका उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। इससे घर खरीदने वालों को सिर्फ एक क्लिक में प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरा फैसला एजेंटों की परीक्षा को लेकर उनकी घर विक्री के लिए नियुक्ति करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरा निर्णय पूरी तरह से अव्यवहार्य परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द (registration canceled) करना इस तरह के कठोर नियमो को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। महाराष्ट्र महारेरा के तीन नियमो को लागू कर उत्तरप्रदेश के बिल्डरों पर भी लगाम लगाई जाएगी जिससे घर खरदीदारो को उनके पैसे डूबने की संभावना दूर होगी। घर खरीददारों का बिल्डरों पर विश्वास बढ़ेगा और गुणवत्ता भी बानी रहेगी।
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Thu, Mar 14 , 2024, 07:19 AM