SC on NCP's political crisis: NCP के विभाजन के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग (Central Election Commission) ने NCP का नाम और घड़ी का चुनाव चिह्न (symbol of clock) अजित पवार को दे दिया. इसके बाद शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज शरद पवार गुट (Sharad Pawar group) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.
इस समय शरद पवार गुट ने दावा किया कि अजित पवार (Ajit Pawar) हमारी लोकप्रियता का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने शरद पवार की फोटो और घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार ग्रुप (Ajit Pawar Group) को शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी है कि अजित पवार गुट को घड़ी चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?
अदालत ने अजित पवार समूह से यह हलफनामा दायर करने को कहा कि वे सुनवाई के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे. साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि अजित पवार गुट को चुनाव में 'घड़ी' चुनाव चिह्न के अलावा किसी अन्य चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई भ्रम न हो.
साथ ही अजित पवार के गुट को शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ऐसे शब्दों से कोर्ट ने अजित पवार गुट के कान फोड़ दिए हैं. इसमें यह भी पूछा गया है कि आप उनकी फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि आप शरद पवार की तस्वीर या प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं कर सकते.
अदालत ने अजित पवार समूह से यह भी पूछा है कि वे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तस्वीर का उपयोग क्यों कर रहे हैं जब आपकी पार्टी को अब चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में मान्यता दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
शरद पवार गुट की ओर से वकील मनु सिंघवी ने दलीलें दीं. इस मौके पर उन्होंने अजित पवार ग्रुप की फोटो और शरद पवार की घड़ी का इस्तेमाल किया. यह धोखाधड़ी है. सवाल उठाया गया कि उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल क्यों किया जाता है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान शरद पवार गुट के वकील मनु सिंघवी ने शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए अजित पवार गुट के पोस्टर भी दिखाए.
"ग्रामीण क्षेत्रों में घड़ी एक प्रसिद्ध प्रतीक है. छगन भुजबल कहते हैं, इन पोस्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में रखें क्योंकि आज भी शरद पवार की लोकप्रियता बनी हुई है. हमारी मांग है कि उन्हें हमारी तस्वीर, घड़ी का उपयोग करने की अनुमति न दी जाए?" ये दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को यह लिखकर देने का निर्देश दिया है कि वे शरद पवार के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अजित पवार गुट ने साफ किया है कि हम शनिवार को हलफनामा दाखिल करेंगे. मामले की अगली सुनवाई सोमवार 18 मार्च को होगी.
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Thu, Mar 14 , 2024, 01:02 AM