अब अहमदनगर का नाम होगा अहिल्यानगर, मुंबई के आठ रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदलेंगे

Wed, Mar 13 , 2024, 07:43 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई। औरंगाबाद (Aurangabad) का नाम छत्रपति संभाजी नगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar), उस्मानाबाद (Osmanabad) का नाम धाराशिव करने के बाद सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसी तरह मुंबई के आठ रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिशकालीन नाम भी बदलने का भी फैसला लिया गया।
सरकार से कई जन प्रतिनिधियों, नागरिकों और संगठनों ने अहमदनगर का नाम बदलने की मांग की थी। इस बारे में राज्य सरकार ने विभागीय आयुक्त नाशिक से जानकारी मांगी थी। साथ ही अहमदनगर महानगरपालिका प्रशासन का प्रस्ताव भी मिल गया था। इस अनुसार गृह विभाग ने संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार नाम बदले की सिफारिश की। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अहमदनगर जिला, तालुका सहित महानगरपालिका का नाम बदलने की प्रक्रिया राजस्व और नगर विकास विभाग की तरफ से की जाएगी। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रखने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले अहमदनगर के निवासियों, जिलावासियों और महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की इच्छा पूरी हुई है। इस निर्णय के लिए विधायक संग्राम जगताप, दत्ता भरणे, आशुतोष काले, नितिन पवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपमुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए अपने कैबिनेट सहयोगियों को भी धन्यवाद दिया है। 
करी रोड स्टेशन का नाम होगा लालबाग
कैबिनेट बैठक में मुंबई के आठ ब्रिटिशकालीन नाम बदलने का निर्णय लिया है। इस अनुसार करी रोड स्टेशन का नाम लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड का नाम डोंगरी रेलवे स्टेशन, मरीन लाइंस का नाम मुंबा देवी, चर्नी रोड का नाम गिरगांव, कॉटन ग्रीन का नाम कालाचौकी, हार्बर रेलवे लाइन पर स्थित सैंडहर्स्ट रोड का नाम डोंगरी, डॉकयार्ड का नाम बदलकर माझगांव, किंग्स सर्कल का नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन रखने को मंजूरी दी गई।विधानमंडल की मंजूरी के बाद प्रस्ताव केंद्रीय गृह और रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा।
वेल्हे तालुका का नाम राजगड
मंत्रिमंडल बैठक में पुणे जिले की वेल्हे तालुका का नाम राजगड करने को मंजूरी दे दी। इस बारे में समय-समय पर जनप्रतिनिधि मांग कर रहे थे। स्थानीय जनभावना और वेल्हे तालुका की ग्राम पंचायतों में पारित प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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