कल मीरा रोड में टी राजा सिंह की रैली, हाईकोर्ट ने सर्शत रैली निकालने की अनुमति दी

Sat, Feb 24 , 2024, 06:52 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

महानगर संवाददाता
मुंबई।
तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह (T Raja Singh) रविवार 25 फरवरी को शाम पांच बजे मीरा रोड में रैली निकालेंगे। उन्हें बांबे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रैली निकालने की अनुमति दे दी है। इन शर्तों के मुताबिक राजा सिंह अपनी रैली के दौरान भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। साथ ही पूरी रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इधर सपा विधायक अबू आसिम आजमी (Abu Asim Azmi) ने रैली के दौरान मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पिछले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के वक्त मीरा रोड के नया नगर इलाके में हिंसा की छुटपुट घटनाएं हुई थी, ऐसे में अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर टी राजा सिंह की रैली ने पुलिस का सिरदर्द बढ़ा दिया है।
इसके पहले टी राजा सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती (Chhatrapati Shivaji Maharaj's birth anniversary) के मौके पर मीरा रोड में रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस से उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। हैदराबाद के गोशामहल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2022 में उन्हें विवादित बयानों की वजह से भाजपा से निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

मुसलमान बनाए रखें शांतिः आजमी
इधर महाराष्ट्र सपा के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी (Abu Asim Azmi) ने टी राजा सिंह को मीरा रोड में रैली करने की अनुमति देने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रैली के दौरान मीरा रोड में शांति और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। सभा के दौरान इकट्ठा होने के बजाय उन्हें अपनी रैली रिकॉर्ड करनी चाहिए और हर तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। टी राजा ने अपने वीडियो में चुनौती दी कि वह मीरा रोड आने वाले हैं, एक लाख लोगों के साथ सड़क पर निकलें और बहन-बेटों के साथ हुए अन्याय का बदला लें।
आजमी ने कहा कि मीरा रोड में हुई हिंसा के बाद 32 मुस्लिम युवक अभी भी जेल में हैं, इसलिए मैं मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त न करें,  टी राजा की रैली पर ध्यान दें, लेकिन अगर इसमें भड़काऊ सामग्री है तो इसे कानूनी उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड किया जाए। अगर वे हाई कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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