महानगर संवाददाता
मुंबई। एक नवंबर 2005 के पूर्व के विज्ञापन के अनुसार 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) देने के संबंध में शुक्रवार वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया।
बता दें कि 4 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2005 तक या उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के बारे में निर्णय हुआ था। शासनादेश के अनुसार संबंधित सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना व इससे संबंधित नियम लागू करने का निर्णय जारी होने के बाद 6 माह के भीतर विकल्प को चुनना होगा। राज्य के अधिकारी, कर्मचारी 6 माह की इस अवधि के भीतर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने का विकल्प नहीं चुनते, वे नई अंशदान पेंशन योजना के अधीन बन रहेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों की तरफ से पहला दिया हुआ विकल्प अंतिम होगा। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 26 हजार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा।
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