महानगर संवाददाता
मुंबई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) राकांपा (अजित पवार गुट) के विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने संबंधी याचिकाओं पर 23 जनवरी से सुनवाई शुरू करेंगे। पिछले साल जुलाई में अजित पवार (Ajit Pawar) और पार्टी के आठ विधायकों के एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में शामिल होने के बाद राकांपा विभाजित हो गई थी, तब से दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और प्रतीक पर दावा किया है तथा अध्यक्ष नार्वेकर से याचिका दायर कर विपरीत पक्ष के प्रति निष्ठा रखने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने का अनुरोध किया है। राकांपा (शरद पवार गुट) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि वह शनिवार को यहां राज्य विधानमंडल परिसर में इस उम्मीद के साथ आए थे कि उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अजित पवार गुट ने हमारे हलफनामे का अध्ययन करने के लिए और मोहलत मांग ली तथा अध्यक्ष ने उन्हें समय दे भी दिया है। सुनवाई 23 जनवरी से शुरू होगी। पाटिल ने आरोप लगाया कि हमारे कुछ सहयोगियों को सरकार में शामिल हुए अब छह महीने हो गए हैं। हमने उनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में सुनवाई की तारीख लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि 'भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने हमारे मामले को सुना है और किसी भी समय आदेश आने की उम्मीद है।
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Sat, Jan 20 , 2024, 08:44 AM