old pension scheme: 2005 में भर्ती सरकारी बाबुओं को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प

Thu, Jan 04 , 2024, 07:24 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

छह माह में चुनना होगा विकल्प
महानगर संवाददाता
मुंबई। एक नवंबर 2005 के पूर्व के विज्ञापन के अनुसार 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) का विकल्प देने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1982, महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1984 और सामान्य भविष्य निधि और सहायक नियमों के प्रावधान लागू करने के लिए वन टाइम ऑप्शन (time option) दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 26 हजार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। संबंधित सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना व इससे संबंधित नियम लागू करने का निर्णय जारी होने के बाद 6 माह के भीतर विकल्प को चुनना होगा। राज्य के अधिकारी, कर्मचारी 6 माह की इस अवधि के भीतर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का विकल्प नहीं चुनते, वे नई अंशदान पेंशन योजना के अधीन बन रहेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों की तरफ से पहला दिया हुआ विकल्प अंतिम होगा।

मंत्रालय के क्लर्क-टाइपिस्टों को प्रतिमाह 5 हजार रुपए का भत्ता

कैबिनेट बैठक में मंत्रालय के क्लर्क टाइपिस्टों (clerk typists) को प्रतिमाह 5 हजार रुपए का एकमुश्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय के कामकाज की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए 11 करोड़ 34 लाख 60 हजार रुपए के खर्च को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रालय के सभी प्रशासनिक विभागों में फिलहाल क्लर्क-टाइपिस्टों की संख्या 1891 है और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मंत्रालय में नवनियुक्त क्लर्क-टाइपिस्ट अपर्याप्त और महंगी आवास सुविधाओं, रोजाना की यात्रा, मुंबई महापालिका क्षेत्र सहित आसपास के उपनगरों में किराए के घर उपलब्ध न हो पाने की वजह से बेहद कम समय में नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसे में यह निर्णय लिया गया। 

 
अब दो साल अविश्वास प्रस्ताव नहीं
कैबिनेट बैठक में सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब दो साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। फिलहाल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम में 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं करने का प्रावधान है। यह अवधि बेहद कम है, इसलिए यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 भी इसी तरह से 2 साल के बाद अविश्वास का प्रावधान करता है।

कैबिनेट के अन्य निर्णय
1 दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान
2 विदर्भ में सिंचाई के बैकलाक को खत्म करने के लिए वैनगंगा-नलगंगा परियोजना से जल उपलब्धता की शर्त में छूट देने का निर्णय
3 नांदेड-बिदर नई ब्रॉडग्रेज परियोजना को मिलेगी गति, 750 करोड़ रुपए मंजूर
4 रेशम उद्योग के विकास के लिए सिल्क समग्र-2 योजना
5 अंगूर उत्पादक किसानों के हित के लिए वाइन उद्योग प्रोत्साहन योजना पांच साल के लिए लागू
6 इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टर को पूंजीगत अनुदान  

Latest Updates

Latest Movie News

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups