छह माह में चुनना होगा विकल्प
महानगर संवाददाता
मुंबई। एक नवंबर 2005 के पूर्व के विज्ञापन के अनुसार 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) का विकल्प देने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया। ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1982, महाराष्ट्र सिविल सेवा पेंशन नियम 1984 और सामान्य भविष्य निधि और सहायक नियमों के प्रावधान लागू करने के लिए वन टाइम ऑप्शन (time option) दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 26 हजार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलेगा। संबंधित सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना व इससे संबंधित नियम लागू करने का निर्णय जारी होने के बाद 6 माह के भीतर विकल्प को चुनना होगा। राज्य के अधिकारी, कर्मचारी 6 माह की इस अवधि के भीतर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का विकल्प नहीं चुनते, वे नई अंशदान पेंशन योजना के अधीन बन रहेंगे। अधिकारियों, कर्मचारियों की तरफ से पहला दिया हुआ विकल्प अंतिम होगा।
मंत्रालय के क्लर्क-टाइपिस्टों को प्रतिमाह 5 हजार रुपए का भत्ता
कैबिनेट बैठक में मंत्रालय के क्लर्क टाइपिस्टों (clerk typists) को प्रतिमाह 5 हजार रुपए का एकमुश्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय के कामकाज की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए 11 करोड़ 34 लाख 60 हजार रुपए के खर्च को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रालय के सभी प्रशासनिक विभागों में फिलहाल क्लर्क-टाइपिस्टों की संख्या 1891 है और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मंत्रालय में नवनियुक्त क्लर्क-टाइपिस्ट अपर्याप्त और महंगी आवास सुविधाओं, रोजाना की यात्रा, मुंबई महापालिका क्षेत्र सहित आसपास के उपनगरों में किराए के घर उपलब्ध न हो पाने की वजह से बेहद कम समय में नौकरी छोड़ देते हैं। ऐसे में यह निर्णय लिया गया।
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Thu, Jan 04 , 2024, 07:24 AM