मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने स्वयं को गुजराती फिल्म निर्देशक (Gujarati film director) बताने और एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न (sexually assaulting) करने के आरोप में एक व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
पीड़िता गुजरात की रहने वाली (resident of Gujarat) है। वह सोशल मीडिया पर वीडियो के रील्स बनाकर डाला करती थी। इसके बाद पीड़ित लड़की के चाचा ने 13 दिसंबर को उसकी मुलाकात साजिद खान (Sajid Khan) से कराई। उन्हें उम्मीद थी कि साजिद लड़की को एक्टिंग सिखाकर उसे फिल्मों में काम दिलाएगा। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के परिवार वालों ने साजिद पर भरोसा किया(victim's family trusted), जिसका फायदा उठाते हुए साजिद 24 दिसंबर को पीड़ित को मुंबई लेकर आ गया और मुंबई के अंधेरी के एक होटल में ले गया। 25 दिसंबर की सुबह साजिद ने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।
एक अधिकारी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि आरोपी साजिद खान पर पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी (POCSO Act and IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा कि गुजरात की नाबालिग लड़की अपने डांस या लिप-सिंकिंग (dancing or lip-syncing) के छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी।
वह आरोपी के संपर्क में आई, जो पिछले रविवार को लड़की को मुंबई लाया और दोनों के लिए एक होटल का कमरा बुक किया। वहां रहने के दौरान आरोपी ने लड़की को चूमा और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। लड़की होटल से भाग गई और शिकायत दर्ज कराने में सफल रही, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया।
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Wed, Dec 27 , 2023, 02:49 AM