महाराष्ट्र स्लम पुनर्विकास कानून पास, गृहनिर्माण मंत्री सावे ने दी जानकारी
महानगर संवाददाता
नागपुर। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना (slum rehabilitation scheme) के तहत पात्र नागरिकों को मिलने वाले मकान अब पांच साल बाद बेचे जाएंगे। पहले राज्य में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (Slum Rehabilitation Authority) के तहत पुनर्वासित मिलने वाले घर को 10 साल बाद बेचने का नियम था। इस नियम को बदलकर 5 साल कर दिया गया है. इस संदर्भ में बुधवार को राज्य के गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे ने जानकारी दी. उन्होंने बताया की इस संबंध में सुधारित विधेयक को दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों की मांग पर सरकार ने यह निर्णय लिया है.
अतुल सावे (Atul Save) ने बताया कि महाराष्ट्र स्लम (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित हो गया है।मंत्री सावे ने कहा 19 दिसंबर 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एसआरए में मकान बिक्री की अवधि को बढ़ाकर 5 साल करने का सकारात्मक निर्णय लिया गया. जिसके बाद बुधवार को नागपुर के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में बिल पास हो गया इस नए कानून के बनने के बाद झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत मिलने वाले घर को पांच साल में लोग बेच सकेंगे।
सावे ने बताया की इस कानून के बनने के बाद राज्य और मुख्य रूप से मुंबई के करीब 2.50 लाख फ्लैट धारकों को काफी फायदा होगा. भविष्य में फ्लैट धारकों का आधार नंबर संलग्न किया जाएगा। इसलिए, इस योजना का लाभ लेने वालों पर यह जानकारी रोक दी जाएगी।
Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.
Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265
info@hamaramahanagar.net
© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups
Wed, Dec 20 , 2023, 08:56 AM