महानगर संवाददाता
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को सोमवार तक याचिकाओं की सुनवाई का कार्यक्रम घोषित करने का आदेश दिया है। यह भी दावा किया गया कि कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को दो महीने के भीतर फैसला लेने का आदेश दिया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को कहा कि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। नार्वेकर ने पत्रकारों से बातचीत में यह टिप्पणी की।
नार्वेकर ने कहा कि हम उचित कानूनी सलाह लेने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का कार्यक्रम घोषित करने और दो महीने के भीतर फैसला लेने का कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश भी ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। आपको वह आदेश पढ़ना चाहिए। यह नोटिस जारी करने से संबंधित है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि परिणाम दो महीने में दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो कॉपी मेरे हाथ लगी है, उसे आपको पढ़ना चाहिए, वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसमें कहीं भी कोर्ट ने आदेश में वैसा नहीं कहा, जैसा अखबारों में कहा गया है या दूसरों द्वारा की जा रही आलोचना है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं उन चीजों को उचित नहीं मानता, जिनका उल्लेख आदेश में नहीं किया गया है।
नार्वेकर ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारे संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को समान दर्जा दिया गया है। किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं है, जबकि यह मामला है, अदालत या संविधान द्वारा बनाई गई अन्य संस्थाओं का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करता है, वह निश्चित रूप से संविधान द्वारा बनाई गई इन संस्थाओं का सम्मान करेगा। चूंकि मुझे संविधान पर पूरा भरोसा है, इसलिए अदालत के आदेश का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी विधायिका की संप्रभुता बनाए रखना है। मैं किसी भी तरह से विधानमंडल की संप्रभुता की अनुमति नहीं दूंगा या उससे समझौता नहीं करूंगा। राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा कि मैं अदालत द्वारा दिए गए आदेशों का सम्मान करते हुए विधानमंडल की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करूंगा।
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Sat, Oct 14 , 2023, 08:34 AM