नंबर लिए बिना घरो की विक्री के लिए दिए विज्ञापन
मुंबई। महरेरा ने नियमों (maharera rules) का उल्लंघन करने वाले 197 बिल्डरों को नोटिस थमाया है।महरेरा नंबर लिए बिना बिल्डरों ने विज्ञापन छापे है। महरेरा ने जिन बिल्डरों को नोटिस थमाया है उनमे 82 बिल्डर मुंबई के शामिल है। बता दे कि घर खरीदने वाले ग्राहकों की बिल्डरों द्वारा होने वाली लूट पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने महरेरा क़ानून बनाया। महारेरा क़ानून के तहत बिल्डरों पर सिकंजा कसा जाने लगा। राज्य में बिल्डरों दवारा विकास कार्य करने के समय महारेरा में पंजकृत् करना अनिवार्य है। महरेरा अधिनियम के अनुसार 500 वर्ग मीटर या 8 फ्लैट से अधिक की किसी भी परियोजना (फ्लैट सहित) को महारेरा के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। महारेरा पंजीकरण संख्या के बिना कोई भी डेवलपर परियोजना का किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अथवा परियोजना में घरों बिक्री नहीं कर सकता है। महरेरा के संज्ञान में यह आया है कि कुछ डेवलपर्स इस नियम की अनदेखी करते हैं और महरेरा पंजीकरण की संख्या के बिना विज्ञापन छापते हैं। महरेरा ने ऐसे बिल्डरों पर गंभीरता से लिया है। महरेरा ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ नोटिस भेजा है जिसमे मुंबई के 82, पुणे के 86 और नागपुर के 29 बिल्डर शामिल हैं. बिल्डरो पर 10 हजार से लेकर 1.5 लाख तक कुल 18.30 लाख का जुर्माना लगाया है और उनसे 11.85 लाख की वसूली की गई है।
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Sat, Jul 22 , 2023, 07:16 AM