० नियम का उल्लंघन करने पर दो बार चेतावनी
० तीसरी बार सीधा रद्द किया जाएगा लाइसेंस
मुंबई। राज्य में शराब की दुकानें (liquor stores) नियमानुसार रात 10 बजे तक ही खुली रखी जा सकेंगी। अगर कोई दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो उसे दो बार चेतावनी दी जाएगी, लेकिन तीसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस बात की घोषणा आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) ने विधानसभा में की। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि शराब के अवैध निर्माण और बिक्री को लेकर एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इस बारे में जांच की जाएगी कि क्या इन अपराधों के संबंध में सजा बढ़ाई जा सकती है।
अवैध शराब निर्माण, तस्करी के खिलाफ अभियान
भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार की लक्ष्यभेदी सूचना के जवाब में मंत्री देसाई ने कहा कि नियमों के अनुसार शराब की दुकान रात 10 बजे तक ही खुली रखी जा सकती है। अगर कोई दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो पहले दो बार उसे चेतावनी दी जाएगी और तीसरी बार उल्लंघन करने पर दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शराब के अवैध निर्माण, तस्करी और बिक्री को लेकर उत्पाद अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त अभियान चलाया है। सजा की दर भी बढ़ी है। अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री के विरूद्ध बड़े पैमाने पर कार्यवाही की गई। 2021-22 में 47 हजार अपराध दर्ज किए गए। इस साल 51 हजार मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 144 करोड़ का माल जब्त किया गया था, जबकि इस साल अब तक 165 करोड़ का माल जब्त किया जा चुका है।
खबरियों का नेटवर्क बनाया जाएगा
आबकारी मंत्री ने कहा कि अधिकारी बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। पांच माह में नए पद भरे जाएंगे। अवैध शराब उत्पादन एवं तस्करी के विरूद्ध सख्त नीति अपनाई गई है। एमपीडीए के 11 प्रकरण किए गए। हम अवैध शराब बिक्री, अवैध शराब बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। देसाई ने यह भी बताया कि पुलिस विभाग की तर्ज पर उत्पाद शुल्क विभाग के खबरियों का एक नेटवर्क भी स्थापित किया जा रहा है।
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Fri, Jul 21 , 2023, 08:28 AM