मुंबई। गुरुवार को विधानसभा में महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (goods and services tax) अधिनियम 2017 में संशोधन करने वाले महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को मंजूर किया गया। उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि एक देश एक टैक्स के फॉर्मूले के आधार पर यह बिल पेश किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कानून में संशोधन करने के बाद सभी राज्यों के लिए संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन करना अनिवार्य है। इस अनुसार विधेयक पेश किया गया है। विधेयक में महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के 22 खंडों और 1 अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य रूप से न्यायाधिकरण, डेटा अभिलेखीय नीति, अपराधों के प्रावधानों का सरलीकरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पंजीकरण और रिफंड से संबंधित अनुभागों में संशोधन प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित सुधार प्रक्रिया के सरलीकरण और करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री नहीं मनाएंगे जन्मदिन
रायगड जिले के इर्शालवाडी में हुई भूस्खलन त्रासदी पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने गहरा दुख जताया है और इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार का जन्मदिन 22 जुलाई को है और राज्य भर में उनके प्रशंसक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक हर साल बड़े पैमाने पर उनका जन्मदिन मनाते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इर्शालवाडी घटना के मद्देनजर किसी को भी उनका जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने अपील की है कि धनराशि का इस्तेमाल गुलदस्ते, होर्डिंग्स और विज्ञापनों पर खर्च करने के बजाय इर्शालवाडी गांव के पुनर्निर्माण और ग्रामीणों की मदद के लिए किया जाना चाहिए।
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Thu, Jul 20 , 2023, 08:42 AM