बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया केस
Salman Khan News: पत्रकार के साथ बदसलूकी और फोन छीनने के मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मामले को खारिज कर दिया. पत्रकार ने साल 2019 में सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
इससे पहले मेट्रोपोलिटिन कोर्ट (Metropolitan Court) ने बदसलूकी मामले में सलमान खान को समन जारी किया था. इसके खिलाफ एक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था. जस्टिस भारती डांगरे (Justice Bharti Dangre) ने कहा था, “कार्यवाही शुरू करने से पहले क्या प्रोसिजर फोलो किया गया था? आपने दावा किया है कि ताकत का इस्तेमाल हुआ? पर किस लिए हुआ?”
सलमान पर क्या थे आरोप?
आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट के सामने दी गई अपनी निजी शिकायत में पत्रकार अशोक पांडे आरोप लगाया था कि मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाने के दौरान सलमान खान ने उनका फोन छीन लिया था. उस दौरान कुछ मीडिया के लोग उनकी तस्वीरें ले रहे थे. उन्होंने दावा किया था कि सलमान ने उनसे बहस की थी और उन्हें धमकी दी थी.
पिछले साल इस मामले में मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस जांच के आदेश दिए थे. इसके अलावा कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सीआरपीसी की धारा 204 के तहत सलमान को समन भी भेजा था. इस मामले में सलमान के बॉडीगार्ड नवाज़ शेख को भी आरोपी बनाया गया था.
कोर्ट ने क्या कहा?
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने समन पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि शिकायर्ता के बयान में सुधार की ज़रूरत है. जस्टिसट रेवति मोहिते देरे ने कहा था कि पत्रकार होने के नाते शिकायतकर्ता को चुप नहीं रहना चाहिए और उनके सभी आरोप पहली शिकायत में ही होने चाहिए. मामले में सलमान के वकील ने दलील दी थी कि एक्टर ने सिर्फ अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि वो पत्रकार को तस्वीर लेने से रोकें.
पत्रकार के वकील से कोर्ट ने कहा, “मिस्टर काउंसिल लोगों को अपनी प्राइवेस बनाए रखने दें,’ जस्टिस डांगरे ने ये भी कहा कि आप तो भूल गए कि सलमान ने आप पर हमला किया? ये बात उनकी शिकायत में कमी को लेकर कही गई. जब पत्रकार के वकील ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है तो इस पर जस्टिस डांगरे ने कहा कि न तो आप और न ही वो कानून से ऊपर है. उन्होंने कहा कि यहां तक कि प्रेस के लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं.
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Thu, Mar 30 , 2023, 01:34 AM