Mamata Banerjee: ममता बनर्जी को राहत देने से बॉम्बे HC का इनकार

Wed, Mar 29 , 2023, 03:07 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

 राष्ट्रगान के अपमान का मामला
मुंबई:
राष्ट्रगान के अपमान वाले मामले में ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से राहत नहीं मिली है. उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी पर पुनर्विचार की अपील को रद्द करने की मांग की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मांग को नामंजूर कर दिया है. ममता बनर्जी पर आरोप है कि साल 2021 में मुंबई के यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम (Yashwantrao Chavan Auditorium) के एक कार्यक्रम में वे राष्ट्रगान के वक्त बैठी रह गई थीं. बीच में थोड़ी देर के लिए उठीं और दो लाइनें गुनगुनाकर चुप हो गईं. इससे राष्ट्रीय सम्मान अधिनियन 1971 के तहत यह एक गुनाह है.
इस आधार पर बीजेपी के एक स्थानीय पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता (Vivekanand Gupta) यह शिकायत लेकर मुंबई के कफ पैरेड पुलिस स्टेशन पहुंचे. वहां जब उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेड (Metropolitan Magistrate) के पास गए. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेड की अदालत ने ममता बनर्जी के खिलाफ समन जारी किया. ममता बनर्जी इस समन को चुनौती देने के लिए स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंची. एमपी/एमएलए कोर्ट ने साल 2023 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेड अदालत से इस शिकायत पर पुनर्विचार करने को कहा.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेड की अदालत के बाद अब हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
इसके बाद मजिस्ट्रेड की अदालत ने ममता बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई को रोकने की मांग की थी. ममता बनर्जी के वकील ने तर्क दिया था कि चूंकि उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए उन पर कार्रवाई रोकी जाए. लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी ममता बनर्जी को राहत देने से इनकार कर दिया है. इस तरह ममता बनर्जी पर एफआईआर दायर करने की याचिका पर पुनर्विचार करने की मांग को रद्द कर दिया है.
ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी
दरअसल साल 2021 में शिवसेना और एनसीपी के निमंत्रण मिलने पर मुंबई आई थीं. इसी दौरान वे मुंबई के यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में हुए एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी. यहां उन्होंने राष्ट्रगान का जो अपमान किया उससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था. इसके बाद बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने इसकी शिकायत की थी. उनकी शिकायत पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेड की अदालत ने उन्हें समन जारी किया था. इसके बाद ममता बनर्जी ने जो समन को चुनौती दिया था. इसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया. कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी को रद्द करने की मांग नामंजूर कर दी.

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