अब मुंबई मनपा में होंगे 10 मनोनीत सदस्य

Tue, Jan 10 , 2023, 07:00 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

० कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
० पहले बीएमसी में थे 5 मनोनीत सदस्य
मुंबई।
मुंबई महानगर पालिका (Mumbai Municipal Corporation) में अब मनोनीत सदस्यों की संख्या 10 होगी। इसके पहले मनोनीत सदस्यों की संख्या 5 थी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में महानगरपालिकों के कामकाज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मनोनीति सदस्यों की संख्या में इजाफा करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने की।
इस निर्णय के अनुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 5 (1) (बी) में 10 मनोनीत सदस्य तथा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 5 (2) (बी) (10 फीसदी से अधिक नहीं या 10 पालिका सदस्य में से जो भी कम होगा) में संशोधन करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया। , इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता की राय लेने का निर्णय लिया गया। मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 की धारा 5 (1) (बी) और महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 की धारा 5(2)(बी) मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है। इस अनुसार फिलहाल मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या 5 है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नागरिक प्रशासन में सहयोग करने वाले अनुभवी, कार्यकुशल और नगरीय प्रशासन का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का चयन मनोनीत सदस्य के रूप में किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के ज्ञान का उपयोग कर महापालिका के कामकाज में गुणात्मक रूप से सुधार में किया जाता है। इसी उद्देश्य से मनोनीति सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुंबई महानगरपालिका में चुने गए 227 सदस्यों पर मनोनीति सदस्यों की संख्या 5 थी, जो अब बढ़कर 10 हो जाएगी। पहले मुंबई मनपा में भाजपा के 2, शिवसेना के 2 और कांग्रेस का 1 मनोनीत सदस्य थे।
ऐसे चुने जाते हैं मनोनीत सदस्य
मनोनीत सदस्यों को एक नगरसेवक के सभी अधिकार मिलते हैं, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। महापालिका चुनाव होने के बाद मनपा की पहली बैठक में महापौर और उपमहापौर के चुनाव के बाद मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मनोनीत सदस्य नियुक्त करने के लिए आयुक्त, महापालिका के सभागृह नेता, विपक्ष के नेता और प्रत्येक मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत दलों या गुटों के नेताओं से विचार-विमर्श कर ऐसे दलों या गुटों की तुलनात्मक संख्या बल पर विचार करते हुए योग्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश की जाती है। इसके बाद आयुक्त सिफारिश पर विचार कर मनोनीति सदस्यों की नियुक्ति करते हैं।

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