रांची: झारखंड हाईकोर्ट (The Jharkhand High Court) ने रांची के रातु रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी (encroachment removal proceedings) की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय के इस आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनके मकानों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया जा रहा था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर (Justice Rajesh Shankar) की अदालत में आज हुई। सुनवाई के दौरान प्रभावित पक्ष की ओर से रौनक कुमार, सरिता देवी एवं अन्य ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बिना पर्याप्त सुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे कई परिवार बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए दखल दिहानी की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में हेहल अंचलाधिकारी (सीओ) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने प्रशासन से पूछा है कि किन आधारों पर कार्रवाई की गई और क्या प्रभावित लोगों को विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मधुकम इलाके में राहत का माहौल देखा गया। जिन परिवारों के घरों पर कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने न्यायालय के प्रति आभार जताया। फिलहाल अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें प्रशासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।



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Fri, Feb 13 , 2026, 12:39 PM