बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए विशेष अभियान! जिला कलेक्टर सराहनीय कार्य 

Tue, Feb 10 , 2026, 12:11 PM

Source : Uni India

उज्जैन: मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन (religious city of Ujjain) में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम (prevent child begging) के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह (District Collector Roshan Kumar Singh) के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया गया है। आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि बाल भिक्षावृत्ति अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन की संयुक्त टीम द्वारा शहर के प्रमुख सिग्नल चौराहों पर भ्रमण किया गया।

 भ्रमण के दौरान टीम को परिजन द्वारा बताया गया कि वह राजस्थान से आए है और उनके द्वारा खिलौने बेचने एवं सफाई वाईपर बेचने का कार्य किया जाता है। टीम द्वारा परिजनों को समझाईश दी गई कि वह सिग्नल चौराहे पर खिलौने बेचने एवं सफाई वाईपर बेचने कार्य नहीं करें और बालक / बालिकाओं को सिग्नल चौराहे पर अपने साथ लेकर नहीं घूमने की समझाईश दी गई।

टीम द्वारा उन्हें यह बताया गया कि यदि वे बालक / बालिकाओं से भिक्षावृत्ति करवाते पाए जाते है तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा - 76 के तहत जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक/बालिका को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाता है उसे कारावास जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करने की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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