Budget 2026 Income Tax Expectations: कल होगा नौवां केंद्रीय बजट; जानें इस बार विशेषज्ञ और टैक्सपेयर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं?

Sat, Jan 31 , 2026, 09:16 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं, और भारत का हर व्यक्ति और इंडस्ट्री उनसे फायदे की उम्मीद कर रहा है। पिछले साल टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने के बाद, मध्यम वर्ग और सैलरी पाने वाले लोग इंडिया बजट 2026 में और इनकम टैक्स कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।

केंद्रीय बजट 2025 में, FM सीतारमण ने सालाना ₹12 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स में कटौती करके भारतीय टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी थी, जो ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ₹12.75 लाख तक हो गई थी। इनकम टैक्स दशकों से बजट का एक मुख्य मुद्दा रहा है, जहां मध्यम वर्ग और सैलरी पाने वाले लोग अपने टैक्स को कम करने के लिए फायदों की उम्मीद करते हैं।

1 फरवरी, रविवार को इंडिया बजट 2026 आने में सिर्फ एक दिन बचा है, यहां विशेषज्ञ और टैक्सपेयर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं।

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए बजट की उम्मीदें
सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स केंद्रीय बजट 2026 में अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल, नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 है। उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया जाएगा, ताकि ₹13 लाख तक की इनकम टैक्स-फ्री हो जाए। टैक्सपेयर्स TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के रैशनलाइजेशन में भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट

  • पुराने टैक्स रिजीम के लिए इनकम टैक्स स्लैब यहाँ दिए गए हैं —
  1. ₹2,50,000 तक की इनकम – निल
  2. ₹2,50,001 से ₹5,00,000 – 5%
  3. ₹5,00,001 से ₹10,00,000 – 20%
  4. ₹10,00,000 से ज़्यादा इनकम – 30%
  • नए टैक्स रिजीम के तहत
  1. ₹3,00,000 तक की इनकम – निल
  2. ₹3,00,001 से ₹6,00,000 – 5%
  3. ₹6,00,001 से ₹9,00,000 – 10%
  4. ₹9,00,001 से ₹12,00,000 – 15%
  5. ₹12,00,001 से ₹15,00,000 – 20%
  6. ₹15,00,000 से ज़्यादा इनकम – 30%

पुराना बनाम नया टैक्स रिजीम
पुराने टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम के बीच मुख्य अंतर टैक्स स्लैब में बदलाव है। जहाँ पुराने टैक्स रिजीम में कम स्लैब हैं, वहीं नया टैक्स रिजीम इनकम को ज़्यादा स्लैब में बाँटता है, जिससे कई लोगों पर टैक्स का बोझ कम होता है।

हालाँकि, पुराना टैक्स रिजीम इसमें मिलने वाले डिडक्शन के मामले में फ़ायदेमंद है। पुराने टैक्स रिजीम के तहत, टैक्सपेयर्स कई तरह के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नए टैक्स रिजीम के तहत, केवल कुछ ही डिडक्शन क्लेम किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए NPS इन्वेस्टमेंट।

बजट 2025 में मुख्य इनकम टैक्स बदलाव
पिछले साल के बजट 2025 में, FM सीतारमण ने ₹12 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स में कटौती करके भारतीय टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी, जिससे लाखों मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को फ़ायदा हुआ क्योंकि यह रकम टैक्स-फ़्री हो गई। सैलरी पाने वाले लोगों के लिए, नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद नॉन-टैक्सेबल इनकम बढ़कर ₹12.75 लाख हो गई। वित्त मंत्री ने नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 भी घोषित किया, जो 1 अप्रैल से लागू होगा।

2026 के बजट में क्या उम्मीद करें? 
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार के यूनियन बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई नया बदलाव करने की संभावना नहीं है। हालांकि, TDS और स्टैंडर्ड डिडक्शन के मामले में काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा, दूसरे सेक्टर्स से भी बजट को लेकर दूसरी उम्मीदें हैं।

Latest Updates

Latest Movie News

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups