Raees Shaikh Letter to Election Commission: सपा विधायक शेख ने चुनाव आयोग से निकाय चुनावों के बाद एसआईआर कराने का आग्रह किया!

Wed, Oct 01 , 2025, 08:51 PM

Source : Uni India

मुंबई। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व क्षेत्र से विधायक रईस शेख (Raees Shaikh) ने निर्वाचन आयोग (Election Commission) को पत्र लिखकर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) कराये जाने का आग्रह किया है।
श्री शेख ने कहा है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के पास संशोधन प्रक्रिया की ठीक तरह से निगरानी करने के लिए समय या संसाधन नहीं होंगे। यह संशोधन कार्य केवल फरवरी 2026 के बाद चुनाव समाप्त होने के पश्चात ही कराया जाये।

श्री शेख ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजे पत्र में लिखा, "भारत निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर, 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में पत्र भेजा था। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे कराने का निर्देश दिया है। इस दौरान प्रशासन में कर्मचारियों की कमी रहेगी और एसआईआर प्रक्रिया के लिए भी जनशक्ति की कमी होगी। इसके अलावा राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे।"

सपा विधायक ने कहा कि अगर इस अवधि में एसआईआर किया जाता है, तो राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं को इस पर पर्याप्त ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिहार में आयोजित इसी तरह के कार्यक्रम से 56 प्रतिशत मतदाता प्रभावित हुए थे। मुंबई महानगरीय क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Region) में 25 प्रतिशत मतदाता प्रवासी हैं, जबकि महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में यह आंकड़ा 5.5 प्रतिशत है। राज्य में केवल 46 प्रतिशत मतदाताओं के पास जन्म प्रमाण पत्र हैं, और 94 प्रतिशत के पास आधार कार्ड हैं।

विधायक ने जोर देकर कहा कि अगर मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) चुनाव अवधि के दौरान होता है, तो इससे प्रवासी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी मतदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

श्री शेख ने अंत में कहा कि इसलिए, मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) स्थानीय निकाय चुनावों के बाद, फरवरी 2026 के बाद ही किया जाना चाहिए। संशोधन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिये।

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