Income Tax Department: आयकर विभाग से बड़ी खबर! करदाताओं के लिए ITR की अंतिम तिथि बढ़ी?

Mon, Sep 15 , 2025, 02:22 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

ITR Last Date 2025-26 : इस बात को लेकर उत्सुकता और चर्चा बढ़ रही है कि क्या AY 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) की अंतिम तिथि फिर से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि दाखिल करने की अंतिम तिथि (last date for filing) नजदीक आ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले ही मूल समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी थी। विशेषज्ञ और करदाता यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या आयकर विभाग (Income Tax Department) इसे और आगे बढ़ाएगा। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि (last date for filing ITR) को लेकर भी फर्जी खबरें चल रही हैं। ये रही सच्चाई!

इनकम टैक्स इंडिया (Income Tax India) ने सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों पर ट्वीट किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न (income tax returns) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही रहेगी। इसे 30 सितंबर 2025 तक नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। आपको दिन खत्म होने से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। अन्यथा, आपको आयकर विभाग से जुर्माना और नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।

कर विशेषज्ञों ने इस वर्ष कई समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया
पोर्टल/तकनीकी गड़बड़ियाँ:
कई उपयोगकर्ताओं ने आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न अपलोड करते समय त्रुटियों, धीमे लॉगिन और विफलताओं की सूचना दी।

डेटा बेमेल: वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस के बीच अंतर थे, जिससे कर क्रेडिट को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई। परिणामस्वरूप, करदाताओं को डेटा मिलान और जाँच में अधिक समय लगाना पड़ा।

विलंबित फॉर्म: अपडेट किए गए आईटीआर फॉर्म और उपयोगिताओं के जारी होने में देरी हुई, जिससे फाइलिंग के लिए उपलब्ध वास्तविक समय कम हो गया।
नया आईसीएआई रिपोर्टिंग प्रारूप: भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा शुरू की गई संशोधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं ने अनुपालन बोझ बढ़ा दिया।

अगर हम 15 सितंबर को चूक गए तो क्या होगा?
अगर हम 15 सितंबर की समयसीमा चूक जाते हैं, तो धारा 234F के तहत विलंब शुल्क और धारा 234A, 234B, और 234C के तहत ब्याज लग सकता है। करदाता कुछ नुकसानों को आगे ले जाने का विकल्प भी खो सकते हैं। समयसीमा बढ़ने से आपके पास सटीक रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन ध्यान रखें कि आखिरी समय में रिटर्न दाखिल करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको तकनीकी गड़बड़ियों और अन्य डेटा बेमेल का सामना करना पड़ सकता है। कर विशेषज्ञों के अनुसार, 15 सितंबर के बाद कोई और समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

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