Jammu-Kashmir News: 1997 के भ्रष्टाचार मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी दोषी करार, एक साल का कारावास!

Thu, Aug 21 , 2025, 08:54 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

श्रीनगर: श्रीनगर के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय (Anti-Corruption Court) ने आज जम्मू-कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण के पूर्व सदस्य और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन बेग (IAS officer Habibul Hassan Beg) को दशकों पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया और उन्हें एक साल की कैद और 15 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा तत्कालीन सतर्कता संगठन कश्मीर (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और जम्मू-कश्मीर लोक सेवक संपत्ति घोषणा अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 22/1997 से संबंधित है।

यह मामला 24 अप्रैल, 1997 को दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बेग ने अपनी सेवा के दौरान चल और अचल संपत्ति के रूप में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। जांच में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप स्थापित हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2000 में आरोप पत्र दाखिल किया गया। लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने पूर्व नौकरशाह को पीसी अधिनियम की धारा 5(1)(ई) और 5(2) के तहत दोषी ठहराया।

दिन में अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर फैजान-उल-हक इकबाल द्वारा सुनाए गए फैसले में, चिनार कॉलोनी, बरजुल्ला, श्रीनगर निवासी बेग को दोषी ठहराया गया और उसे एक वर्ष के कारावास और 15 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीनगर की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी वजाहत जमील ने किया।

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