कोलकाता। कोलकाता की एक अदालत ने राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु (Education Minister Bratya Basu) की कार पर जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में हुए हमले के मामले में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हिंडोल मजूमदार को आज जमानत दे दी। अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी। स्पेन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे मजूमदार को 13 अगस्त को दिल्ली हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह स्वदेश लौट रहा था। उस पर एक मार्च को विश्वविद्यालय परिसर में बसु की कार पर हुए हमले में कथित तौर पर संलिप्त होने का आरोप है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के ‘लुकआउट नोटिस’ (lookout notice) के बाद उसे गिरफ्तार किया । बाद में कोलकाता पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर शहर ले आयी जहां उसे तीन दिन की हिरासत में ले लिया। आज मजूमदार को आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिए अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच अदालत ने सरकारी वकील की मजूमदार की न्यायिक हिरासत में दिए जाने की अपील को खारिज करते हुए मजूमदार को 1000 रुपये के मुचलके पर सशर्त ज़मानत दे दी।
गौरतलब है कि जब बसु की कार पर कथित हमला हुआ तब मजूमदार स्पेन में था। पुलिस ने उस पर कथित हमले के लिए व्हाट्सएप पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि श्री बसु एक मार्च को तृणमूल समर्थक कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय गए थे। उस समय उनको छात्रों के एक समूह ने घंटों तक हिरासत में रखा था। छात्रों ने कथित तौर पर मंत्री का घेराव किया और परिसर में चुनाव तुरंत बहाल करने की मांग की। श्री बसु ने अगले दिन आरोप लगाया कि हालाँकि वह अति-वामपंथी गुट से जुड़े छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के इच्छुक थे लेकिन उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। इस बीच जादवपुर में जेयू के पूर्व छात्रों और प्रोफेसरों ने राज्य सरकार की निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन (Protest) किया और आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी राज्य प्रायोजित आतंकवाद थी।
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Mon, Aug 18 , 2025, 09:05 PM