Employee sacked: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मादक पदार्थ मामले में शामिल कर्मचारी को किया बर्खास्त

Mon, Aug 18 , 2025, 04:17 PM

Source : Uni India

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार (Jammu and Kashmir government) ने मादक पदार्थ मामले में कथित संलिप्तता के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, लुरगाम त्राल पुलवामा (Lurgam Tral Pulwama) निवासी और सिंचाई विभाग त्राल में अर्दली-सह-चौकीदार के रूप में कार्यरत फारूक अहमद नज़र को नवंबर 2024 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/29 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन काकापोरा में दर्ज मामले में 6.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह दिसंबर 2024 तक न्यायिक हिरासत में रहा।

उसे निलंबित कर दिया गया था और बाद में जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत उस पर आरोप तय किए गए। मामले और पुलिस दस्तावेज़ की समीक्षा करने के बाद जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि नज़र एक सरकारी कर्मचारी से अपेक्षित आचरण करने में विफल रहा और जन कल्याण के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल था। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘’ऐसी गतिविधियां न केवल कमज़ोर लोगों विशेषकर युवाओं के जीवन को खतरे में डालती हैं बल्कि अपराध एवं सामाजिक अस्थिरता को भी बढ़ावा देती हैं।

इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के आचरण को रोकने और कानून का शासन बनाए रखने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। उनका कृत्य जम्मू-कश्मीर कर्मचारी आचरण नियम, 1971 के नियम तीन का सीधा उल्लंघन करता है और सामाजिक कल्याण के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता हैं। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि उनके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू की जाए।‘’ मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, कश्मीर ने 30 जुलाई को उक्त कर्मचारी के विरुद्ध जांच अधिकारी की सिफारिशों का समर्थन किया। 

जांच रिपोर्ट का समर्थन करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने नज़र को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त कर दिया और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। जल शक्ति विभाग के वित्तीय आयुक्त (एसीएस) शालीन काबरा द्वारा 14 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया, ‘’भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, वर्तमान में निलंबित फारूक अहमद नज़र, अर्दली-सह-चौकीदार, सिंचाई विभाग, त्राल को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही उन्हें भविष्य में सरकार में किसी भी प्रकार की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।’’

Latest Updates

Latest Movie News

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups