Supreme Court Hearing on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों (stray dogs) को पूरी तरह से 'हटाने' के पहले के निर्देश पर व्यापक आक्रोश के बाद, गुरुवार, 14 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है। अब इस मामले की समीक्षा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया करेंगे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई (Chief Justice of India B.R. Gavai) ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के मामले पर विचार करेंगे।
बुधवार को जब उनकी पीठ के समक्ष जानवरों की नियमित नसबंदी और टीकाकरण (sterilisation and vaccination) की मांग वाली एक याचिका का उल्लेख किया गया, तो मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "मैं इस पर विचार करूँगा," जिससे मामले की जाँच करने की उनकी प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश 2024 की याचिका का जिक्र कर रहे थे या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जिसकी पशु कल्याण कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों ने आलोचना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाने के सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त, 2025 के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
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Thu, Aug 14 , 2025, 02:34 PM