राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चिखली थाना क्षेत्र में एक स्कूल प्रधान पाठक को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ (Molestation of a minor girl) के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेतराम वर्मा (52) के खिलाफ चिखली थाने की पुलिस ने चार दिन पहले पॉक्सो (POCSO) की धाराओं में जुर्म दर्ज किया था। प्रधान पाठक पर आरोप है कि शारीरिक संरचना को पढ़ाते समय वह आंतरिक अंगों को छूता था।
काफी दिनों बाद पीड़िता नाबालिग ने अपनी मां को प्रधान पाठक की हरकतों के बारे में बताया। इसके बाद नौ अगस्त को पीड़ित बच्ची के पिता ने चिखली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग लड़की के निजी अंगों को छूने और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की। पिता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 व 10 के तहत मामला दर्ज किया।
आरोपी मामला दर्ज होने के बाद फरार हो गया था। राजनांदगांव पुलिस (Rajnandgaon police) ने पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने आरोपी के संभावित ठिकानों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर छापेमारी की। अंततः बुधवार को भिलाई सेक्टर के एक फ्लाईओर के नीचे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि वह भागने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा,“नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों पर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।”
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Wed, Aug 13 , 2025, 06:55 PM