NIA terror financing charges: एनआईए अदालत ने आतंकी वित्तपोषण मामले में आरोप तय किए!

Thu, Aug 07 , 2025, 09:38 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की श्रीनगर की विशेष अदालत ने पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग (CIK) द्वारा जांच किए गए उच्च स्तरीय आतंकी वित्तपोषण मामले में आरोप तय किए हैं। विशेष अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं तहत खादरमोह काकापोरा निवासी शब्बीर अहमद भट और पातालबाग पंपोर निवासी जावेद अहमद याटू के खिलाफ 2024 में सीआईके कश्मीर पुलिस थाने में दर्ज मामले में आरोप तय किए हैं। प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के फरार हैंडलर सुमामा उर्फ बाबर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है।

सीआईके की जांच के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर तीर्थयात्रियों, प्रवासियों और व्यापारियों के वेश में कूरियर के एक नेटवर्क के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में आतंकी धन पहुँचाया जिसमें खाड़ी और अन्य विदेशी क्षेत्रों में स्थित पाकिस्तानी नागरिकों का समर्थन प्राप्त था। सीआईके की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जाँच के दौरान यह निर्णायक रूप से स्पष्ट हो गया कि शब्बीर भट एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर सुमामा के साथ लगातार और सुरक्षित डिजिटल संचार में था।

सीआईके ने कहा कि सऊदी अरब में उमराह करते समय शब्बीर भट ने हैंडलर के निर्देश पर मदीना में लश्कर-ए-तैयबा के ज्ञात माध्यमों से बड़ी मात्रा में सऊदी रियाल प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त उसने उमराह के लिए यात्रा करने वाले अन्य कश्मीरी निवासियों के साथ समन्वय किया और उन्हें उन विशिष्ट व्यक्तियों से धन एकत्र करने का निर्देश दिया जिनकी पहचान और स्थान उसने साझा किए थे। कश्मीर लौटने पर इन लोगों ने धनराशि शब्बीर को सौंप दी, जिसने फिर विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया और लश्कर-ए-तैयबा के संचालक के निर्देशों के अनुसार सक्रिय आतंकवादियों और उनके परिवारों के बीच धनराशि वितरित की।'' जांच में एक अन्य आरोपी जावेद याटू की भी शब्बीर और पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संचालक के बीच संपर्क स्थापित करने और उसे सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का पता चला। बयान में आगे कहा गया, ''इस अंतरराष्ट्रीय फंडिंग मॉड्यूल के संचालन को संभव बनाने में उसकी संलिप्तता महत्वपूर्ण थी।'' सीआईके ने कहा कि मामले में दो और व्यक्तियों कोठीपोरा चटरगाम, बडगाम के मोहम्मद अयूब भट और एचआईजी कॉलोनी कमरवारी, श्रीनगर के मोहम्मद रफीक शाह को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है।

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