रायपुर.छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ रुपये के कोयला लेवी घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम जमानत दी है। पिछली सुनवाई में सूर्यकांत तिवारी को मिले अंतरिम जमानत का छत्तीसगढ़ शासन के अधिवक्ताओं ने विरोध किया था। लेकिन, आज सुनवाई के बाद अदालत ने छत्तीसगढ़ शासन के तर्कों पर असहमति जताते हुए सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी है। कोयला परिवहन लेवी मामलों के दूसरे आरोपियों की तरह सूर्यकांत तिवारी को को भी छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। जांच एजेंसियों के बुलावे आदि पर सूर्यकांत तिवारी छत्तीसगढ़ में आ सकेंगे।
सूर्यकांत तिवारी (Suryakant Tiwari) को सबसे पहले आयकर विभाग (Income Tax Department) के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। बेंगलुरु के शेराटन ग्रैंड होटल से सूर्यकांत तिवारी को 30 जून 2022 को आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया था। उस वक्त वह वहीं मौजूद थे और पूछताछ के लिए उन्हें तत्काल कब्जे में लिया गया था। इसके बाद जुलाई से सितंबर 2022 के बीच आयकर विभाग की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
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Wed, Aug 06 , 2025, 10:11 PM