ED Files Complaint Against Myntra: Myntra और उसके निदेशकों के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज की! ₹1,654 करोड़ से अधिक अपराध शामिल 

Wed, Jul 23 , 2025, 04:00 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Myntra Designs: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की बेंगलुरु इकाई ने मिंत्रा डिज़ाइन्स (Myntra Designs) और उसके निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act) के कथित उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज की है, जिसमें ₹1,654.35 करोड़ के अपराध शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 23 जुलाई को ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मिंत्रा डिज़ाइन्स (मिंत्रा), उसकी संबंधित कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 16(3) के तहत ₹1,654,35,08,981 (यानी ₹1,654.35 करोड़) के कथित अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि उसकी जाँच एजेंसी द्वारा विश्वसनीय जानकारी के आधार पर की गई थी कि मिंत्रा और उसकी संबंधित कंपनियों ने कथित तौर पर 'थोक कैश एंड कैरी' की आड़ में मल्टी ब्रांड रिटेल व्यापार (एमबीआरटी) किया, जो मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन है।

मिंत्रा के खिलाफ ईडी की जाँच: हम क्या जानते हैं...
विज्ञप्ति के अनुसार, फेमा के प्रावधानों (FEMA found) के तहत ईडी की जाँच में पाया गया कि मिंत्रा डिज़ाइन्स ने थोक कैश एंड कैरी व्यवसाय में अपनी भागीदारी घोषित की थी और इस प्रकार विदेशी निवेशकों से ₹1,654.35 करोड़ के बराबर का एफडीआई आमंत्रित और प्राप्त किया था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Enforcement Directorate (ED) has filed a complaint under Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) against Myntra Designs Private Limited (Myntra) and its related companies and their Directors for contravention to the tune of Rs 1654,35,08,981: ED <a href="https://t.co/KWPrGKAQWZ">pic.twitter.com/KWPrGKAQWZ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1947933928322466191?ref_src=twsrc%5Etfw">July 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“…उन्होंने अपना अधिकांश माल वेक्टर ई-कॉमर्स (जो अंतिम ग्राहक को खुदरा में माल बेचता था) को बेचा। वेक्टर और मिंत्रा संबंधित पक्ष हैं और एक ही समूह या कंपनियों के समूह से संबंधित हैं। वेक्टर ई-कॉमर्स का निर्माण किया गया और इसका उपयोग कॉर्पोरेट इकाई के रूप में जारी रहा ताकि B2C (खुदरा व्यापार) लेनदेन को B2B (कंपनियों के बीच) और फिर B2C (वेक्टर से खुदरा ग्राहकों तक) में विभाजित किया जा सके,” इसमें विस्तार से बताया गया है।

इसमें आगे कहा गया है कि जाँच में पाया गया कि मिंत्रा ने “थोक कैश एंड कैरी की आड़ में बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार किया और ‘थोक/कैश एंड कैरी ट्रेडिंग’ के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया क्योंकि उन्होंने वेक्टर को शत-प्रतिशत बिक्री की है - जो 1 अप्रैल, 2010 और 1 अक्टूबर, 2010 के संशोधन का उल्लंघन है, जिसमें एक ही समूह या समूह कंपनियों से संबंधित कंपनियों को केवल 25 प्रतिशत बिक्री की अनुमति थी।”

ईडी की विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि फ्लिपकार्ट समूह के स्वामित्व वाली मिंत्रा और अन्य ने "फेमा, 1999 की धारा 6(3)(बी) और 1 अप्रैल, 2010 की समेकित एफडीआई नीति तथा 1 अक्टूबर, 2010 की समेकित एफडीआई नीति के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो ₹1,654 करोड़ के बराबर है।" इसमें कहा गया है, "उपरोक्त के मद्देनजर, फेमा, 1999 की धारा 16(3) के तहत फेमा के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष एक शिकायत दर्ज की जाती है।"

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