RBI's Strict Action on Banks: ग्राहक हो जाएं सावधान! RBI ने 3 बैंकों पर लगाया बैन, नहीं निकाल पाएंगे पैसे, क्या आपका बैंक भी इसमें शामिल है? 

Mon, Jul 07 , 2025, 04:25 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

 RBI imposed ban on 3 banks: रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने तीन बैंकों पर सख्त कार्रवाई की है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), 1949 की धारा 35A और 56 के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. इन तीनों बैंकों को 4 जुलाई से अपना कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया है. इस दौरान ग्राहकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इस सूची में शामिल दो बैंकों के ग्राहक जहां सीमित मात्रा में पैसे निकाल सकते हैं, वहीं एक बैंक को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है. आपको बता दें कि RBI का यह आदेश 6 महीने के लिए वैध रहेगा. 

RBI ने बैंकों के लाइसेंस रद्द (canceled the licenses) नहीं किए हैं, बल्कि कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाए हैं. बैंकों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. केंद्रीय बैंक सुधार के लिए जरूरी निर्देश भी जारी करेगा. अगर स्थिति में सुधार होता है तो इन प्रतिबंधों को हटाने का फैसला भी लिया जा सकता है. इस सूची में इनोवेटिव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (दिल्ली), द इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुवाहाटी) और द सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई) शामिल हैं। 

ये सेवाएं बंद रहेंगी: 
तीनों बैंकों को आरबीआई की अनुमति के बिना कोई भी ऋण या अग्रिम देने या नवीनीकृत करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें नई जमा स्वीकार करने, कोई भी निवेश करने, उधार लेने और अन्य लेनदेन करने पर रोक लगा दी गई है। वे अपने दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने के लिए कोई भुगतान नहीं कर पाएंगे। किसी भी अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। संपत्ति या संपत्ति बेचने की भी अनुमति नहीं होगी। हालांकि, बैंक कुछ आवश्यक गतिविधियों जैसे कर्मचारियों के वेतन, किराए, बिजली बिल आदि पर खर्च कर सकते हैं।

 इसके अलावा जमा पर ऋण को रीसेट करने की भी अनुमति दी गई है। ग्राहक इतनी रकम निकाल सकेंगे: आरबीआई ने इनोवेटिव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड दिल्ली और द इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गुवाहाटी को अपने बैंक बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते से ₹35000 तक निकालने की अनुमति दी है। साथ ही भवानी सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई के ग्राहकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक ग्राहक अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार है। 

आरबीआई ने यह कदम क्यों उठाया? 
आरबीआई ने हाल ही में बैंक के कामकाज में सुधार के लिए बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि बैंक ने पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। तीनों बैंकों को 3 जुलाई को निर्देश जारी किए गए हैं।

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