बीकानेर: राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने खरीफ 2025 (Kharif 2025) के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को बताया कि जिले के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (Indian Agricultural Insurance Company) अधिसूचित की गयी है। उन्होंने बताया कि ऋणी किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बैंक के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। ऐसे ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा (crops insured) नहीं करवाना चाहते, वे बैंक में फॉर्म भरकर 24 जुलाई तक जमा करवा सकते हैं।
चौधरी ने बताया कि इच्छुक किसान जो अपनी फसलों में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे 29 जुलाई तक बैंक में लिखित पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि गैर ऋणी कृषक बैंक के माध्यम से बैंक डायरी, नवीनतम जमाबंदी, आधार कार्ड, बुवाई प्रमाण पत्र और किरायेदार कृषक के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि मालिक का आधार कार्ड एवं 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किरायानामा, स्वयं प्रमाणित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करके बीमा करवा सकते हैं।
सहायक निदेशक (उद्यान) मुकेश गहलोत ने बताया कि प्रीमियम राशि का भुगतान करके इच्छुक किसान इच्छित फसल का बीमा करवा सकते हैं। जिले में तिल, ग्वार, बाजरा, मोठ, मूंग, मूंगफली, कपास फसल अधिसूचित हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को कुल बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम जमा करवाना होगा।
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Fri, Jul 04 , 2025, 03:03 PM