Panchayat election case: पंचायत चुनाव मामले में सरकार को नहीं मिली राहत, मांगी आरक्षण सूची!

Wed, Jun 25 , 2025, 08:48 PM

Source : Uni India

नैनीताल। उत्तराखंड सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मामले (Cases of Panchayat elections) में बुधवार को भी उच्च न्यायालय (High Court) से राहत नहीं मिल पायी है। गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत ने सरकार से सीटों के आरक्षण संबंधी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर की अगुवाई वाली खंडपीठ में आज दीपक किरोला एवं चार अन्य याचिकाओं पर भोजनावकाश के बाद सुनवाई हुई। लगभग दो घंटे इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

आज सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) चंद्र शेखर रावत (Chandra Shekhar Rawat) ने आरक्षण पर लंबी बहस की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में आरक्षण में निर्धारित सीमा से अधिक की वृद्धि के चलते इस चुनावी टर्म को ज़ीरो घोषित कर नये सिरे से आरक्षण तय किया गया है। उन्होंने अपनी दलील के संबंध में उन्होंने शीर्ष अदालत और अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के आरक्षण को लेकर जारी किए गए कई आदेशों का हवाला दिया। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता गणेश दत्त कांडपाल की ओर से कहा गया कि उनकी सीट आरक्षण नियमावली के विपरीत चौथी बार आरक्षित की गई है।

लगभग दो घंटे चली सुनवाई के बाद फिलहाल अदालत ने सुनवाई के लिए कल की तिथि तय कर दी और सरकार को कल तक सीटों का आरक्षण चार्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि कौन सी सीट दुबारा आरक्षित हो रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 21 जून को चुनाव आयोग की अधिसूचना के साथ शुरू हो गई थी। राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार 10 और 15 जुलाई को दो चरणों में मतदान तथा 19 जून को मतगणना का कार्य होना था लेकिन अदालत ने आरक्षण नियमावली का हवाला देते हुए गत 23 जून को अंतरिम आदेश में चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए एक दिन बाद 24 जून को चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर दी थी।

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